नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि राजनीतिक दल दो बच्चों के नियम का पालन करें और दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारें। इस याचिका को सुनवाई के लिए अगले हफ्ते में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
याचिका में दो बच्चों के नियम को सरकारी नौकरियों, सहायता एवं सब्सिडी के लिए अनिवार्य शर्त घोषित करने और प्रदेश स्तरीय या राष्ट्रीय दल की मान्यता की शर्त से संबंधित कानून में उपयुक्त बदलाव की भी मांग की गई है।
भाजपा नेता और वकील अश्वनि उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है । उन्होंने कहा है कि इस नियम का पालन नहीं करने पर मताधिकार एवं चुनाव लड़ने के अधिकारों समेत नागिरकों के संवैधानिक अधिकारों को वापस ले लिया जाए।