महाराष्ट्र के राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, ​शिवसेना आदेश के खिलाफ पहुँची सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari) ने गुरुवार (30 जून 2022) को पत्र जारी कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव सरकार को बहुमत साबित करना होगा। सत्र सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

 

इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट पर रोक की माँग की है। कहा गया है कि अभी 16 विधायकों (बागी) के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। शिवसेना ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी होने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता।

वहीं, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बुधवार (29 जून 2022) को चार अन्य विधायकों के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुँचे। उन्होंने कामाख्या देवी की पूजा-अर्चना की। इस दौरान शिंदे ने कहा, “मैं यहाँ महाराष्ट्र की शांति और खुशी के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। फ्लोर टेस्ट के लिए कल (30 जून 2022) मुंबई जाऊँगा और सभी प्रक्रिया का पालन करूँगा।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुवाहाटी के जिस रेडिसन ब्लू होटल में सभी बागी विधायक ठहरे हुए हैं, उसकी बुकिंग भी 12 जुलाई तक बढ़ाने की बात सामने आई है। उस दिन तक बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। शिंदे गुट की पूरी कोशिश है कि NCP के डिप्टी स्पीकर को अयोग्य ठहराया जाए।

बुधवार (29 जून 2022) को भाजपा ने भी अपने विधायकों को मुंबई बुलाया है। दल बदल कानून के तहत एकनाथ शिंदे को किसी दूसरे दल में शिवसेना का विलय करने के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है, जिसका वो दावा कर रहे हैं। मंगलवार (28 जून 2022) देर रात भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन और चंद्रकांत पाटील उद्धव सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की माँग को लेकर राजभवन पहुँचे थे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए 26 जून को अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए अब 12 जुलाई की शाम 5:30 तक का समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस भेजा है और सभी से पाँच दिन में नोटिस का जवाब माँगा है।

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