जिस घर में रहता था अलगाववादियों का सरगना गिलानी, उसे जब्त किया गया: आतंकी संगठन कर रहा था इस्तेमाल, ऐसी 188 संपत्तियाँ चिह्नित

जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जाँच एजेंसी (SIA) ने श्रीनगर के DM के आदेश पर शनिवार (24 दिसंबर 2022) को यहाँ के बरजुल्ला इलाके में स्थित अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाम पर दर्ज एक घर को जब्त किया है।

SIA के अधिकारियों ने कहा है कि गिलानी की यह संपत्ति साल 1990 में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी द्वारा खरीदी गई थी। हालाँकि, इसे गिलानी के नाम पर दर्ज कराया गया था। साल 2000 की शुरुआत तक गिलानी यहाँ रहता था। लेकिन, इसके बाद वह यहाँ से हैदरपोरा इलाके में रहने चला गया था।

अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सैयद अली शाह गिलानी के घर छोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल जमात-ए-इस्लामी के मुखिया के घर के रूप में किया जा रहा था। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जाँच एजेंसी ने बरजुल्ला इलाके में एक अन्य घर भी जब्त किया है।

संपत्तियों की जब्ती को लेकर अधिकारियों का यह भी कहना है कि SIA की कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से संबंधित कई संपत्तियों की जब्ती का हिस्सा है। SIA ने जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की कुल 188 संपत्तियों की पहचान की है। इन सभी संपत्तियों को या तो नोटिफाई किया जा चुका है या फिर ऐसी संपत्तियों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बता दें, इससे पहले गत शनिवार (17 दिसंबर 2022) को भी जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। SIA ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा में एसआईए की सिफारिश पर बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों के उपयोग और प्रवेश पर रोक लगाई गई है। ये सम्पतियाँ अलग-अलग जगहों (एक दर्जन से अधिक स्थानों) पर थीं।

SIA के अलावा राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े दो मामलों में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में कुछ जगहों पर छापेमारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, NIA ने जम्मू-कश्मीर में कुछ संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें से कुछ जगहों पर हुई छापेमारी में कई पुख्ता सबूत NIA के हाथ लगे हैं।

 

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